“गरीब कैदियों को सहायता योजना”

गरीब कैदियों को सहायता योजना एक ऐसी योजना है जो गृह मंत्रालय (एम एच ए) द्वारा उन गरीब कैदियों को मदद प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो जुर्माना भरने या वित्तीय कारणों से जमानत नहीं ले पाते।
योजना का उद्देश्य:
गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना:
- जिन कैदियों को जुर्माना भरने में या वित्तीय कठिनाइयों के कारण जमानत लेने में परेशानी हो रही है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।
रिहाई में मदद:
- सजा पूरी कर चुके गरीब कैदियों को रिहा कराने में मदद करना।
योजना की विशेषताएं:
वित्तीय सहायता:
- गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के लिए सालाना 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- गरीब कैदियों को सहायता देने की योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया PDF, 4mb
लाभार्थी:
बन्दी
लाभ:
जिन कैदियों को जुर्माना भरने में या वित्तीय कठिनाइयों के कारण जमानत लेने में परेशानी हो रही है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।
आवेदन कैसे करें
सम्बन्धित कारागार से